याचिका खारिज, अभी तिहाड़ में ही रहेंगे सुब्रत रॉय


सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी रॉय को जेल में ही रहना पड़ेगा. कोर्ट चार मार्च से तिहाड़ जेल में बंद सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए पांच हजार करोड़ रुपये नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने के आदेश में सुधार के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

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