नोएडा में सुपरटेक के दो टावरों को गिराने का आदेश


नोएडा अथॉरिटी के साथ बिल्‍डरों की किस हद तक साठगांठ होती है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी एवं सुपरटेक कंपनी की मिलीभगत से नोएडा के सेक्टर 93ए के प्लाट संख्या चार में बने 121 मीटर ऊंचे अपेक्स और सियान दोनों टावरों को चार माह में ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिल्डरों व अधिकारियों की मिलीभगत से शहरों में जमीन की कमी का फायदा उठाकर फ्लैट बनाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की प्रवृत्ति पर तीखी टिप्पणी की है। कहा है कि कानून खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है।

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