ऑनलाइन फीडिंग की गलती का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना होगा, हाईकोर्ट ने गेहूं के बकाया भुगतान का दिया आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गेहूं खरीद केंद्र पर अधिकारी की लापरवाही और ऑनलाइन फीडिंग में हुई गलती का नुकसान किसानों पर डालने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मऊ के लाखीपुर गेहूं खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेचने वाले आठ किसानों को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल…

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