इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: पुलिस बिना नोटिस नहीं बुला सकती पूछताछ के लिए, बीएनएसएस की धारा 35 का पालन अनिवार्य

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि आपराधिक जांच के दौरान किसी संभावित आरोपी या व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले पुलिस को अनिवार्य रूप से बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करना होगा। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस किसी को थाने बुलाना कानून के खिलाफ है। नोटिस के बिना थाने बुलाना अवैध: हाईकोर्ट न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश महाराजगंज के सोनौली क्षेत्र की ज्ञानमती सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए…

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