चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और इससे भविष्य में ऐसे मामलों में समान मांगों का रास्ता खुल सकता है। सरकार की शक्तियां भी संविधान की सीमाओं में बंधी हैं मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार…
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