नई दिल्ली: तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार के अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तमिलनाडु…
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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द, विजय सरकार को झटका
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दया के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और इससे भविष्य में ऐसे मामलों में समान मांगों का रास्ता खुल सकता है। सरकार की शक्तियां भी संविधान की सीमाओं में बंधी हैं मदुरै पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार…
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