प्रयागराज: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल शिकायत से जुड़ा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से जांच से संबंधित हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
दरअसल, विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इसी शिकायत से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि शिकायत संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष वास्तव में पहुंची है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कानून के दायरे में जरूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद मामले में जांच एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर भी सुनवाई हुई।
20 जुलाई की सुनवाई में CBI के हलफनामे पर जताई नाराजगी
20 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी ने पहले दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उठाए गए कदमों पर भी अदालत ने गौर किया।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सत्यापन या जांच के दौरान यदि कोई ऐसी जानकारी सामने आती है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जरूरत हो, तो संबंधित एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
कई विभागों से जवाब मांगा गया था
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निदेशक को भी याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी ने अब हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने अलग से एक स्थानांतरण याचिका भी दायर की है। इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को भी सुनवाई
मामले से जुड़ी स्थानांतरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। वहीं, राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।
