जंतर-मंतर छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, FIR मामलों में कार्रवाई पर रोक; CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

नई दिल्ली: जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत ने संबंधित FIR मामलों में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

दिल्ली पुलिस के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज FIR को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में दर्ज FIR के मामलों में भी इसी तरह का आदेश देने का अनुरोध किया था।

बाकी राज्यों में दर्ज मामलों पर भी फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में दर्ज संबंधित मामलों में भी फिलहाल आगे कोई कार्रवाई न की जाए। इस आदेश को छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

CJP ने 5 सितंबर का प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित किया

उधर, सुप्रीम कोर्ट में CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि अदालत के आदेश और सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए संगठन ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च का ऐलान वापस ले लिया है।

CJP ने पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया गया है।

 

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