नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ने की अटकलों के बीच कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यदि 31 जुलाई 2026 की मौजूदा अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं होता और करदाता इंतजार करते रहते हैं, तो उन्हें जुर्माना, ब्याज और कई अन्य वित्तीय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। 20 जुलाई तक करीब तीन करोड़ आईटीआर दाखिल आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध 20 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2026-27…
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1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसे और सुविधाओं से जुड़े 8 बड़े नियम! ITR, PF, आधार, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट धारक तुरंत जान लें अपडेट
नई दिल्ली: 1 जुलाई 2026 से आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की वित्तीय सेवाओं पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा प्रभाव आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों, ईपीएफ खाताधारकों, आधार उपयोगकर्ताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों और पासपोर्ट बनवाने वालों पर पड़ेगा। कुछ नियम राहत देने वाले हैं तो कुछ मामलों में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई की शुरुआत के साथ लागू होने वाले इन बदलावों में आयकर रिटर्न की समयसीमा, आधार में ईमेल अपडेट की…
Read MoreITR भरने की डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा? जानिए 2026-27 की सभी अहम तारीखें, कितना लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। नौकरीपेशा लोगों से लेकर कारोबारियों और विलंबित रिटर्न दाखिल करने वालों तक, सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना, ब्याज और कई कर लाभों से वंचित होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। नौकरीपेशा और सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई सबसे अहम वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, शेयर या संपत्ति की बिक्री से आय…
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