नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ने की अटकलों के बीच कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यदि 31 जुलाई 2026 की मौजूदा अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं होता और करदाता इंतजार करते रहते हैं, तो उन्हें जुर्माना, ब्याज और कई अन्य वित्तीय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। 20 जुलाई तक करीब तीन करोड़ आईटीआर दाखिल आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध 20 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2026-27…
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