उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा फैसला लिया है जो दिन के साथ-साथ अब रात को भी रोशन करेगा।सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है — अब महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट (7 PM से 6 AM) में भी काम कर सकेंगी। लेकिन यह “रात की ड्यूटी” सिर्फ काम की नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर की भी होगी। सरकार ने साफ़ कहा है — “सहमति के बिना कोई नहीं, सुरक्षा के बिना कोई शिफ्ट नहीं।” नाइट शिफ्ट में ‘नारीशक्ति’…
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दुर्गापुर केस में ‘नसीहतनामा’- “लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। दुर्गापुर में हुई मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की वारदात पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा — “लड़कियों को रात में कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।” अब सवाल ये है कि — क्या सुरक्षा की ज़िम्मेदारी प्रशासन की है या पीड़िता की घड़ी देखने की? घटना पर बयान, मगर सलाह में “सिस्टम” की नहीं, पीड़िता की गलती निकली दुर्गापुर की यह भयावह…
Read Moreनोएडा में महिला सुरक्षा पर फुल फोकस: कैमरा ऑन, गुंडे ऑफ़!
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए 210 संवेदनशील जगहों की पहचान की है, जहां अब 370+ CCTV कैमरे टेढ़ी नजर रखेंगे — और ज़रूरत पड़ी तो एक्शन भी लेंगे! कहां-कहां?बाजार, मेट्रो स्टेशन, स्कूल-कॉलेज, बस स्टॉप — मतलब जहां पब्लिक है, वहां पब्लिक प्रोटेक्शन भी है। नाइटलाइफ़ सिटी नोएडा अब सेफ सिटी भी नोएडा को नाइटलाइफ़ और वर्किंग वुमेन फ्रेंडली शहर बनाने का सपना अब धीरे-धीरे हकीकत बनता दिख रहा है।कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और लेट-नाइट ट्रैवलर्स अब सांस ले सकती हैं — बिना पीछे मुड़े।…
Read Moreवर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और इससे कैसे बचें? जानिए कानून और सुरक्षात्मक उपाय
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace) सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और प्रोफेशनल विकास को प्रभावित करने वाला गंभीर मुद्दा है। भारत में POSH Act 2013 (Prevention of Sexual Harassment Act) के तहत इसे रोकने और दंडित करने के स्पष्ट प्रावधान हैं। गर्मियों में यूरिक एसिड को कैसे करें कंट्रोल? जानिए महिमा बाजपेई की सलाह क्या है वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: अनुचित या आपत्तिजनक शारीरिक संपर्क या इशारे…
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