वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और इससे कैसे बचें? जानिए कानून और सुरक्षात्मक उपाय

Saima Siddiqui
Saima Siddiqui

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace) सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और प्रोफेशनल विकास को प्रभावित करने वाला गंभीर मुद्दा है। भारत में POSH Act 2013 (Prevention of Sexual Harassment Act) के तहत इसे रोकने और दंडित करने के स्पष्ट प्रावधान हैं।

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क्या है वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

अनुचित या आपत्तिजनक शारीरिक संपर्क या इशारे

अश्लील या द्विअर्थी टिप्पणी

यौन प्रस्ताव या दबाव

अश्लील तस्वीरें, ईमेल या मैसेज भेजना

प्रतिशोध की धमकी देना जब यौन प्रस्ताव को ठुकराया जाए

POSH एक्ट 2013 के तहत अधिकार और प्रावधान

Internal Complaints Committee (ICC):
हर कंपनी/संस्थान में ≥10 कर्मचारियों पर ICC का गठन अनिवार्य है।

शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा:
घटना के 3 महीने के अंदर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अनाम (Anonymous) शिकायत की सुविधा:
कुछ संस्थान ऑनलाइन या लिखित रूप में गुप्त शिकायत स्वीकार करते हैं।

सजा और कार्रवाई:
जांच में दोषी पाए जाने पर नौकरी समाप्ति, वेतन में कटौती या अन्य दंड दिए जा सकते हैं।

वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव के व्यावहारिक उपाय

1. अपने अधिकार जानें:

POSH एक्ट और कंपनी की पॉलिसी को पढ़ें और ICC की जानकारी रखें।

2. सीमाएं स्पष्ट रखें:

सहकर्मियों के साथ बातचीत और व्यवहार में प्रोफेशनल बॉर्डर बनाएं।

3. संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करें:

शुरुआती संकेतों को हल्के में न लें, तुरंत नोट करें।

4. सबूत एकत्र करें:

अगर कोई संदिग्ध मैसेज, ईमेल या रिकॉर्डिंग है, तो उसे सुरक्षित रखें।

5. आत्मविश्वास के साथ संवाद करें:

अप्रिय व्यवहार पर तुरंत ‘ना’ कहें और सामने वाले को स्पष्ट संकेत दें।

6. विश्वासपात्रों से बात करें:

HR या महिला सहकर्मियों से अनुभव साझा करें, अकेले न झेलें।

7. तुरंत शिकायत करें:

ICC को लिखित शिकायत दें, या हेल्पलाइन जैसे [महिला हेल्पलाइन 1091] पर संपर्क करें।

क्या करें और क्या न करें?

करें (DOs) न करें (DON’Ts)
अपनी सीमाएं स्पष्ट करें चुपचाप सहन न करें
POSH कमेटी से संपर्क करें सोशल मीडिया पर खुलासा करने से बचें
भरोसेमंद सहयोगी से बात करें अकेले में संदिग्ध व्यक्ति से न मिलें
कंपनी की सुरक्षा ट्रेनिंग लें अश्लील मजाक को नजरअंदाज न करें

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