नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट के एक फैसले में की गई टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा था कि महिला की सलवार खोलने की कोशिश करना और उसके सीने को दबाना, अपने आप में रेप के प्रयास का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की और आरोपी हिमांशु पाठक को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा…
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