बिना बीमा वाले वाहनों से हादसा होने पर पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा तीखा सवाल, योजना के प्रचार का भी निर्देश

नई दिल्ली: सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि अंतरिम मुआवजे का लाभ केवल बीमित वाहनों से जुड़े हादसों के पीड़ितों तक ही सीमित क्यों रखा गया है। बिना बीमा वाले वाहनों से दुर्घटना होने पर पीड़ितों को इस योजना से बाहर रखने की वजह भी पूछी गई है। केंद्र सरकार की प्रस्तावित ‘कंपनसेशन टू विक्टिम्स (इंटरिम रिलीफ)…

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