चाय-बिस्कुट ले जाने पर गई नौकरी, हाई कोर्ट ने कहा- 17 साल की सेवा पर इतनी बड़ी सजा नहीं; चपरासी की बहाली के आदेश

रांची: चाय और बिस्कुट घर ले जाने के आरोप में नौकरी से निकाले गए एक चपरासी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए कर्मचारी को दोबारा सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि 17 साल की सेवा देने वाले कर्मचारी को इस तरह के आरोप पर नौकरी से निकालना अत्यधिक कठोर कार्रवाई है और यह न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। मामला बोकारो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) में संविदा पर…

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