सहारनपुर: आठ साल पुराने गंगोह के पिंकी हत्याकांड में अदालत ने उसके पति आशीष को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने आशीष पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने मामले में आशीष की मां रामो, भाई सिकंदर और भाभी बबीता को आरोप सिद्ध नहीं होने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की शिकायत पक्की गढ़ी, जिला शामली निवासी संजय ने 28 मई 2018 को गंगोह…
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“भगवा हुआ साफ़”: NIA की जांच गई धुंए में, कोर्ट ने सभी आरोपी बरी किए
17 साल की लंबी कोर्ट-यात्रा, 101 घायल, 6 मृत और NIA की थकी-हारी चार्जशीट के बाद आखिरकार मालेगांव बम ब्लास्ट केस का पटाक्षेप हो गया। गुरुवार को विशेष NIA अदालत ने सभी सात आरोपियों को “संशय का लाभ” देते हुए बरी कर दिया। जिनमें प्रमुख नाम हैं – पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। जांच में “गंभीर खामियां”, सबूतों में नहीं थी दम: कोर्ट की दो टूक विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत…
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