ITR में हो गई गलती? 31 जुलाई के बाद भी सुधार का मौका, जानिए रिवाइज्ड रिटर्न भरने का पूरा तरीका

नई दिल्ली: अगर आपने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में उसमें किसी गलती या छूटी हुई जानकारी का पता चला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर कानून ऐसे करदाताओं को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति देता है। क्या होता है रिवाइज्ड रिटर्न? रिवाइज्ड रिटर्न वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पहले से दाखिल आईटीआर में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। इसमें आय की…

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