विजय की रैली में 41 मौतें, परिजनों को सरकारी नौकरी पर बड़ा फैसला; सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली: तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार के अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तमिलनाडु…

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