लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। अब किसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए वहां कम से कम छह महीने से निवास करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में नई नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी राज्य सरकार ने “उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली, 2026” को स्वीकृति दी है। इसके…
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