लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पति के व्यक्तिगत कर्ज की वसूली के लिए बैंक उसकी विधवा पत्नी की एफडी से रकम नहीं काट सकता। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को विधवा महिला की एफडी से डेबिट किए गए 19.90 लाख रुपये लागू ब्याज दर के साथ चार सप्ताह के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बैंक को महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। कोर्ट ने बैंक की कार्रवाई पर जताई कड़ी नाराजगी न्यायमूर्ति…
Read More