‘शौक के लिए आदेश नहीं देते’, टालमटोल वाले हलफनामे पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल किए जा रहे टालमटोल और खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह केवल अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करती। कोर्ट ने एक मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और उसे 10 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया…

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