बिहार के बाहर हैं? 26 जुलाई तक भरें फॉर्म, नहीं तो वोटर लिस्ट से कटेगा नाम

आलोक सिंह
आलोक सिंह

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक जरूरी कदम है। इस बार राज्य के हर मतदाता के लिए गणना फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है — चाहे वह राज्य में रह रहा हो या बाहर।
चिंता की बात यह है कि अगर तय समयसीमा यानी 26 जुलाई 2025 तक यह फॉर्म नहीं भरा गया, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा भी सकता है। इस अपडेट प्रक्रिया में खास तौर पर बाहर रह रहे मतदाताओं पर फोकस किया गया है। अब सवाल है — क्या आपने फॉर्म भरा?

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बिहार में शुरू हुआ विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बार निर्वाचन आयोग ने राज्य के 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए अलर्ट!

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने निर्देश दिया है कि राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं को भी यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि वे 26 जुलाई 2025 तक आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा

वे https://ceoelection.bihar.gov.in या ईसीआई के पोर्टल/app से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करने और हस्ताक्षर करने के बाद ही नाम लिस्ट में बना रहेगा।

घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे BLO

जो मतदाता बिहार में रह रहे हैं, उनके लिए BLO (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवा रहे हैं। यह प्रक्रिया जिलों में तेज़ी से चल रही है।

किन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं?

  • जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

  • यदि माता-पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है, और पारिवारिक संबंध प्रमाणित हैं, तब भी दस्तावेज देना जरूरी नहीं।

  • 1987 से पहले जन्मे नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

कौन से दस्तावेज मान्य हैं?

  • पासपोर्ट

  • आधार कार्ड

  • पेंशन पीपीओ

  • जन्म प्रमाण पत्र

  • मैट्रिक सर्टिफिकेट

  • जाति प्रमाण पत्र

  • 1987 से पहले का कोई सरकारी/वित्तीय दस्तावेज (LIC, बैंक, डाकघर आदि से जारी)

एससी समुदाय के लिए विशेष सुविधा

पटना डीएम त्यागराजन एसएम ने एससी बस्तियों में विशेष कैंप लगाकर प्रमाण पत्र तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। यह पहल डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत चल रही है।

यह पुनरीक्षण अभियान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। सभी पात्र मतदाताओं से अपील है कि समय रहते अपना फॉर्म भरें और लोकतंत्र को मजबूत करें।

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