झांसी में पुराने मुकदमों का मालखाना साफ, 11 मामलों में बरामद अवैध असलहों को किया गया नष्ट

झांसी ( देवेश प्रताप सिंह राठौर ): थाना एरच के मालखाने में वर्ष 2000 से 2011 के बीच दर्ज आयुध अधिनियम से जुड़े पुराने मुकदमों में बरामद अवैध असलहों के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इसके लिए थाना पुलिस की ओर से सिविल जज (सीडि.)/एसीजेएम गरौठा, झांसी के न्यायालय से अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय ने आयुध अधिनियम से संबंधित 11 अभियोगों में बरामद 11 अवैध असलहों को नष्ट करने का आदेश दिया।

11 मुकदमों से जुड़े 11 अवैध असलहे किए गए नष्ट

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना एरच के मालखाने में दाखिल आयुध अधिनियम से जुड़े 11 अभियोगों से संबंधित 11 असलहों को नियमानुसार नष्ट किया गया। इनमें 7 तमंचे और 4 छुरियां शामिल थीं।

वीडियोग्राफी और पंचनामा के बाद हुई कार्रवाई

अवैध असलहों के विनिष्टीकरण की पूरी कार्रवाई वीडियोग्राफी और पंचनामा की प्रक्रिया के तहत की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में लोहार की सहायता से अवैध शस्त्रों को पीटकर नष्ट किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी गरौठा पीयूष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार बामौर क्षेत्र गरौठा अमन कुमार, नायब प्रभारी निरीक्षक थाना एरच सुरजीत सिंह, हेड मुहर्रिर 58 अखिलेश कुमार (मालखाना इंचार्ज) समेत थाना स्थानीय का अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

न्यायालय के आदेश के बाद पूरी हुई विनिष्टीकरण प्रक्रिया

पुलिस द्वारा पुराने मुकदमों में दाखिल अवैध असलहों को नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद पूरी की गई। कार्रवाई के दौरान निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया।

Related posts