प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे आबान की मौत के बाद जेल में बंद उसके बड़े भाई अली अहमद और उमर अहमद ने अंतिम दर्शन और जनाजे में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत अथवा पैरोल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारण न्यायालय के पास इस प्रकार की अंतरिम जमानत या पैरोल देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अदालत ने अर्जी…
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