पटना: बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे हुए अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण, ढांचों और कब्जों को हटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पालन हर हाल में किया जाए, चाहे किसी हाई कोर्ट या जिला अदालत का कोई अंतरिम आदेश प्रभावी क्यों न हो। सभी राज्यों को भी दिया अंतिम अवसर सुप्रीम कोर्ट…
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