चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्यभर की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड पर पंजाबी (गुरमुखी) भाषा को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रम विभाग ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम-सह-सुलह अधिकारियों को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 के नियम 23 और 24 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यह निर्देश सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं केएस राजू लीगल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. जगमोहन सिंह राजू द्वारा मुख्य सचिव को दिए…
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