प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जरूरी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित किए जा रहे ईंट-भट्ठों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेरठ निवासी नितिश कुमार और पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बिना मंजूरी ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक की मांग याचिका में मांग…
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