पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) देना सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। जस्टिस संजय करोल और पी.के. मिश्रा की बेंच ने सरकार की आर्थिक तंगी वाली दलीलों को सीधे खारिज कर दिया। मतलब साफ है जेब हल्की है, यह बहाना नहीं चलेगा। 2009–2019 तक का 25% DA देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि साल 2009 से 2019 तक का बकाया DA 25% की दर से…
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