लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने वाले लोगों को अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा। राज्य सरकार ने प्रमाणपत्र जारी करने की फीस में ढाई गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। अब 21 दिन की निर्धारित अवधि के बाद जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 20 रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि, जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 21 दिन तक निशुल्क, उसके बाद बढ़ी फीस नए…
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