SC-ST आरक्षित सीटों पर हर चुनाव में रोटेशन की मांग खारिज! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘संसद का काम हम नहीं कर सकते’

नई दिल्ली: लोकसभा और विधानसभा की अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों पर हर चुनाव में रोटेशन लागू करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और उनमें बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका विधायिका को इस संबंध में नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने का निर्देश नहीं दे सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा…

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