राहुल को बड़ी राहत! गवाहों की एंट्री कैंसिल, कोर्ट ने कह दिया “ना बाबा ना”

Ajay Gupta
Ajay Gupta

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक पुराने मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ट्रायल के दौरान तीन नए गवाहों को पेश करने की इजाज़त दी गई थी।

मामला क्या है?

यह केस RSS कार्यकर्ता अंजन कुमार बोरा द्वारा 9 साल पहले दर्ज किया गया था। आरोप था कि राहुल गांधी के एक बयान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की छवि को ठेस पहुंची थी।

कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

अब तक 6 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने तीन अतिरिक्त गवाहों की अनुमति नहीं दी थी। बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस पर पुनर्विचार करते हुए गवाहों को मंजूरी दी थी। राहुल गांधी ने इसे चुनौती दी और मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट का क्या फैसला आया?

न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल के बीच में अतिरिक्त गवाहों को अनुमति देना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया गया।

अब केस केवल पहले से रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

क्यों है ये फैसला अहम?

राहुल गांधी को कानूनी प्रक्रिया में राहत, राजनीतिक रूप से भी यह एक पॉजिटिव संकेत, लंबे समय से चल रहे केस में अब ट्रायल तेज़ी से पूरा हो सकता है।

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