10 लाख से ऊपर की शॉपिंग पर सरकार बोलेगी – “1% तो बनता है बाबूजी!

यतीश कुकरेती
यतीश कुकरेती

अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी अगली लग्जरी शॉपिंग में कोई GST सरप्राइज़ नहीं होगा, तो रुकिए! अब सरकार ने कहा है — “स्टाइल दिखाइए, लेकिन टैक्स भी दीजिए!” CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 23 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1% TCS (Tax Collected at Source) लागू होगा — लेकिन शर्त ये है कि इनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए।

जब झूठा FIR पड़ जाए सिर पर – तो क्या आप भागें या कानून से खेलें शतरंज?

किन चीज़ों पर लगेगा ये TCS?

अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चांदी-सोना टैक्सेबल होता है, तो ज़रा इस लिस्ट पर नज़र डालिए:

लग्जरी वॉचेस – सिर्फ टाइम नहीं, टैक्स भी बताएंगी।

पेंटिंग्स – अब सिर्फ दीवार की शोभा नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि सरकार की आय भी।

सनग्लासेस – जिनसे सूरज छिपे न छिपे, टैक्स नहीं छिपेगा।

ब्रांडेड शूज – अब स्टाइल के साथ स्लिपर टैक्स भी पहनिए।

होम थिएटर सिस्टम्स – मूवी के साथ इंटरवल में टैक्स भी मिलेगा।

हेलिकॉप्टर – जी हाँ! अब उड़ान से पहले 1% टैक्स की लैंडिंग ज़रूरी।

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TCS क्या है और क्यों लागू किया गया?

TCS यानी Tax Collected at Source, एक ऐसा टैक्स है जो सेलर कलेक्ट करता है और सरकार को जमा करता है। यह कदम बड़ी ट्रांज़ैक्शन्स पर पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

सरल भाषा में कहें तो –

“अगर आप करोड़ों की चीज़ खरीद रहे हैं और इनकम टैक्स में दिखा नहीं रहे, तो सरकार अब सीधे दुकान से ही 1% काट लेगी!”

क्या आम आदमी पर असर पड़ेगा?

बिलकुल नहीं। अगर आपकी जेब में हेलिकॉप्टर का सपना नहीं है, तो TCS का डर भी नहीं है। ये नियम उन्हीं पर लागू होगा जो:

या तो हेलिकॉप्टर खरीदने निकले हैं

या होम थिएटर में IPL लाइव देखने का सपना 15 लाख में पूरा कर रहे हैं

ये नया नियम कब से लागू?

CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना है। यानी अगर आप आज ही घड़ी खरीदने जाएं और उसकी कीमत 10 लाख पार हो — तो 1% TCS पक्का!

रईसी अब टैक्सेबल है — और सरकार अब सिर्फ कमाई पर ही नहीं, शौक पर भी नज़र रखेगी।
तो अगली बार जब आप लग्जरी शॉपिंग के मूड में हों, तो अपनी जेब में स्टाइल के साथ 1% टैक्स का स्लॉट भी खाली रखें!

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