झाँसी । आगामी समय में त्योहारों के संदर्भ में अपर जिला मजिस्ट्रेट (ई) शिव प्रताप शुक्ल, नगर मजिस्ट्रेट योगेशश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर प्रिया सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद एवं कोतवाली सहित दुर्गापूजा पंडाल समिति के पदाधिकारी और डीजे संचालक उपस्थित रहे।
गोष्ठी के दौरान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए:
ध्वनि मानक (साउंड सिस्टम): दुर्गापूजा पंडालों और विसर्जन यात्राओं में उपयोग होने वाले डीजे और साउंड सिस्टम का ध्वनि स्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए, निर्धारित मानक से अधिक आवाज नहीं बढ़ाई जाएगी।
धार्मिक और मर्यादित प्रसारण: डीजे व साउंड सिस्टम पर केवल धार्मिक प्रयोजन और भक्ति से जुड़े गीत ही बजाए जा सकते हैं; किसी भी प्रकार के अश्लील गानों या सामग्री के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आयोजकों को शर्तों की जानकारीः डीजे संचालक जब भी अपना डीजे बुक करें, तो पूजा के आयोजक गणों को इन सभी शर्तों से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानीः किसी भी अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में साउंड सिस्टम का प्रयोग न्यूनतम (कम से कम) किया जाए, जिससे उपचाराधीन रोगियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनीः सभी डीजे संचालकों को थाना स्तर से पूर्व में ही नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। यदि कोई भी डीजे संचालक इन निर्देशों या नोटिस में दी गई शतों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन और पुलिस द्वारा सभी से अपील की गई है कि इस संपूर्ण त्योहार को आपसी सामंजस्य, भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं।
