‘शादी से ऊपर चॉइस’, 19 साल की विवाहिता को प्रेमी संग रहने की मंजूरी

साक्षी चतुर्वेदी
साक्षी चतुर्वेदी

कभी-कभी अदालतों में ऐसे फैसले आते हैं जो सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि समाज की सोच को आईना दिखा जाते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में हुआ यह मामला भी कुछ ऐसा ही है—जहां एक पति अपनी पत्नी को वापस लाने की उम्मीद लेकर पहुंचा था, लेकिन कोर्ट से निकला फैसला रिश्तों की पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती दे गया।

अदालत में बदला पूरा केस का रुख

Madhya Pradesh High Court में दायर इस मामले की शुरुआत पति अवधेश की याचिका से हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को अनुज नाम के युवक ने अवैध रूप से अपने पास रखा है। लेकिन जैसे ही युवती को कोर्ट के सामने पेश किया गया, मामला पूरी तरह पलट गया।

युवती ने साफ शब्दों में कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती।

उम्र का अंतर बना रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार

कोर्ट में युवती ने अपने फैसले के पीछे की वजह भी खुलकर रखी। उसने बताया कि उसकी उम्र 19 साल है जबकि उसके पति की उम्र 40 साल है—यानी दोनों के बीच 21 साल का बड़ा अंतर है।

इस उम्र के फासले ने उनके रिश्ते में कभी तालमेल बनने ही नहीं दिया। इसके अलावा, उसने पति के घर में खराब व्यवहार का भी आरोप लगाया, जिससे उसका मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान प्रभावित हुआ।

काउंसलिंग के बाद भी नहीं बदला फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने युवती की काउंसलिंग भी करवाई। सरकारी वकील ने उसे परिवार के साथ रहने के फायदे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रही।

उसने बार-बार यही दोहराया कि वह अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है और किसी भी दबाव में आकर अपने पति के पास नहीं लौटेगी।

प्रेमी का भरोसा और कोर्ट का संतुलित निर्णय

दूसरी ओर, युवती के प्रेमी ने भी अदालत में भरोसा दिलाया कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगा और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई महिला बालिग है, तो उसे अपनी पसंद से जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसे किसी भी व्यक्ति के साथ जबरन रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

‘शौर्या दीदी’ व्यवस्था: सुरक्षा के साथ आजादी

कोर्ट ने सिर्फ अनुमति देकर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि युवती की सुरक्षा के लिए एक खास कदम भी उठाया।

अदालत ने दो महिलाओं को ‘शौर्या दीदी’ के रूप में नियुक्त किया है, जो अगले 6 महीने तक युवती के संपर्क में रहेंगी और उसकी सुरक्षा व भलाई सुनिश्चित करेंगी।

यह व्यवस्था दिखाती है कि अदालत सिर्फ अधिकार ही नहीं देती, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखती है।

समाज में छिड़ी बहस: रिश्ते या अधिकार?

इस फैसले के बाद समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे महिला अधिकारों की जीत मान रहे हैं, तो कुछ इसे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या शादी के बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए?

बदलते भारत का नया संकेत

यह फैसला साफ संकेत देता है कि आज के भारत में अदालतें सिर्फ सामाजिक परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय ले रही हैं।

यह मामला बताता है कि— बालिग व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। रिश्ते मजबूरी नहीं, बल्कि सहमति पर टिके होने चाहिए, और यही इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है— “जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए।”

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