लखनऊ की अमीनाबाद दवा मंडी पर बड़ा एक्शन, फर्जी बिलिंग मामले में 14 फर्मों के लाइसेंस रद्द, 29 निलंबित

लखनऊ: नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी की अमीनाबाद दवा मंडी में जांच के दायरे में आए प्रतिष्ठानों में से 14 के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। पांच अन्य फर्मों के खिलाफ अंतिम निर्णय अभी लंबित है। विभाग की कार्रवाई कथित क्रॉस बिलिंग, नकली दवाओं के कारोबार और जांच में सामने आई अनियमितताओं से जुड़ी है।

अगस्त की जांच में सामने आया था कथित फर्जीवाड़ा

एफएसडीए की अगस्त में हुई जांच के दौरान आरोप सामने आए थे कि अमीनाबाद से जुड़ी कुछ फर्में कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर नकली दवाओं को बाजार में पहुंचा रही थीं। इस मामले में मेसर्स हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा, राम फार्मा और सहारनपुर की पैशन्ट केयर सर्जिकल हाउस समेत अन्य फर्मों के खिलाफ 12 अगस्त को अमीनाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल नौ प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त

इससे पहले जुलाई में लखनऊ के आलमबाग, बक्शी का तालाब और अमीनाबाद स्थित एक अवैध गोदाम से नकली दवाएं जब्त की गई थीं। अमीनाबाद की आठ फर्मों और एक सॉफ्टवेयर विक्रेता के खिलाफ फर्जी बिलिंग और सॉफ्टवेयर में हेरफेर के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वहीं, कैसरबाग में बिना वास्तविक आपूर्ति के क्रॉस-बिलिंग नेटवर्क का मामला सामने आया था।

विभाग के अनुसार, लखनऊ में अब तक करीब 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ नौ प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, जबकि दो गिरफ्तारियां की गई हैं।

14 प्रतिष्ठानों के औषधि लाइसेंस निरस्त

ताजा कार्रवाई में हेल्थ प्लस, एम.के. फार्मा और राम फार्मा समेत 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इनमें श्री बांके बिहारी फार्मा, न्यू बाबा फार्मा, छोटा फार्मा, भारत फार्मा, विद्या फार्मा, श्री अशोक फार्मास्युटिक्स, एम.डी.एच. फार्मा, श्री राज राजेश्वर एंटरप्राइजेज और सुपरविजन ट्रेडर्स शामिल हैं।

इसके अलावा, मिश्रा एसोसिएट्स के मुख्य प्रतिष्ठान और उसके गोदाम का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। जांच सूची के अनुसार, मिश्रा एसोसिएट्स का एक गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

29 फर्मों के लाइसेंस निलंबित, दवा कारोबार पर रोक

विभाग ने 29 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इनमें एस.एस. मेडिको, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, ट्रेडमेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो ठिकाने, मेडट्रास मल्टीवर्स, फार्मा सेल्स, सुखमनी फार्मा, बापू मेडिकल हॉल, अनंत एंटरप्राइजेज, संस्कृति फार्मा, ओम साई राम मेडिकोज का गोदाम, रुद्राक्ष फार्मा और दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुख्य प्रतिष्ठान व गोदाम शामिल हैं।

इस सूची में भगवती एंटरप्राइजेज, जय श्री महाकाल फार्मास्युटिकल्स, मैक फार्मा, श्री तिरुपति बालाजी एजेंसी, आर.जी. फार्मा, अनंतासिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, सोनल फार्मा, गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल्स, एस.के.जी. मेडिकल्स, मां अम्बे फार्मा, श्री अष्टविनायक फार्मास्युटिकल्स, ए.एस. मेडिकल स्टोर, एस.पी. फार्मा, दूर्वा इंटरनेशनल और आर.एन. फार्मा के नाम भी शामिल हैं।

लाइसेंस निलंबित रहने की अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान दवाओं की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

पांच फर्मों के मामलों में अंतिम फैसला बाकी

अमीनाबाद की पांच अन्य फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें विनोद फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, श्री कृष्णा फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, राज एंड ब्रदर्स फार्मा, गुरुजी फार्मास्युटिकल्स और सन लाइट फार्मा शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

नकली दवाओं के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी

अमीनाबाद की दवा मंडी में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों के खिलाफ हुई कार्रवाई से कारोबारियों में हलचल है। एफएसडीए ने नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं। विभाग की जांच का उद्देश्य कथित अनियमितताओं की पहचान कर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना है।

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