अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन राष्ट्रपति Donald Trump ने इसे चुनौती नहीं माना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमाकेदार ऐलान किया, दुनियाभर के देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होगा। यानी पहले से लगे टैरिफ के ऊपर अब ‘एक और लेयर’। 1974 ट्रेड एक्ट और 150 दिन का नियम राष्ट्रपति ट्रंप ने समझाया कि संविधान की धारा 122 और ट्रेड ऑफ एक्ट 1974 के तहत यह टैरिफ लगाया गया। देश को व्यापार घाटा या…
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टैरिफ हटे या नहीं, ट्रंप बोले—“भारत भाई, 18% तो चुकाना ही पड़ेगा!”
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध ठहरा दिया, लेकिन लगता है फैसला ‘सिर्फ नाम का’ था। राष्ट्रपति Donald Trump ने साफ कहा, भारत को 18 प्रतिशत टैरिफ देना ही होगा। टैरिफ रद्द होने के बावजूद स्थिति जस की तस रहेगी। कोई बदलाव नहीं होगा और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी असर नहीं पड़ेगा। यानि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो सुना दिया, लेकिन अमेरिकन कैश रियलिटी में कुछ नहीं बदला। मोदी और ट्रंप—दोस्त या डील मेकर? ट्रंप ने मोदी को ‘मेरे अच्छे दोस्त, सज्जन और बुद्धिमान’ बताया। भारत के…
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