“शौक है तो घर में रखें” – SC का Stray Dogs पर सख्त संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी दी है।कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने और मौत के हर मामले में भारी मुआवजा तय किया जा सकता है, और इसके लिए सरकारों की जवाबदेही तय होगी। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वाले (Dog Feeders) भी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। “कुत्ते का काटना Life-Long Impact छोड़ता है” Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta…

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