उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की गूंज सुनाई दी है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट) ने इस बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, और अंकित गुप्ता को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुना दी है। थरूर स्टाइल’ में सलमान ने भी गाया मोदी भजन, कांग्रेस में हड़कंप कोर्ट का फैसला: कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना अधिवक्ता अरविंद वर्मा के अनुसार, कोर्ट ने दोषियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया: धारा 302 (हत्या) – कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000…
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