नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को लेकर बड़ा जनहित फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज संपत्ति की वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। पहले पूरे प्रिमाइसेस के आधार पर शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस प्रणाली में बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक नए नियमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। यदि किसी भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है…
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