चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला; दो या अधिक जीवित बच्चों पर नियम स्पष्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी की पहले से दो या उससे अधिक जीवित संतानें हैं, तो उसे अगली संतान के लिए मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी। यह स्थिति तब भी रहेगी, जब वह संबंधित प्रसव के लिए पहली बार मातृत्व अवकाश मांग रही हो। शशि कुमारी की याचिका पर आया फैसला यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शशि कुमारी की याचिका पर दिया। याची ने चौथे बच्चे…

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