17 साल की लंबी कोर्ट-यात्रा, 101 घायल, 6 मृत और NIA की थकी-हारी चार्जशीट के बाद आखिरकार मालेगांव बम ब्लास्ट केस का पटाक्षेप हो गया। गुरुवार को विशेष NIA अदालत ने सभी सात आरोपियों को “संशय का लाभ” देते हुए बरी कर दिया। जिनमें प्रमुख नाम हैं – पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। जांच में “गंभीर खामियां”, सबूतों में नहीं थी दम: कोर्ट की दो टूक विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत…
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मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला टला, एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई तक मांगा समय
मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में गुरुवार को फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए अब 31 जुलाई 2025 तक का समय मांगा है। क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ने? पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो इस मामले की प्रमुख आरोपियों में से एक हैं, ने कहा: “आज फैसला होना था, ऐसा निश्चित नहीं था। अगली सुनवाई पर फैसला होगा, ये तय है। जज साहब ने कहा कि इसमें एक लाख से ज्यादा पेज हैं। बड़ा केस है, इसमें समय…
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