सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ अवैध कहा, तो ट्रंप ने लगाया ग्लोबल 10% अतिरिक्त टैरिफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन राष्ट्रपति Donald Trump ने इसे चुनौती नहीं माना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धमाकेदार ऐलान किया, दुनियाभर के देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होगा। यानी पहले से लगे टैरिफ के ऊपर अब ‘एक और लेयर’। 1974 ट्रेड एक्ट और 150 दिन का नियम राष्ट्रपति ट्रंप ने समझाया कि संविधान की धारा 122 और ट्रेड ऑफ एक्ट 1974 के तहत यह टैरिफ लगाया गया। देश को व्यापार घाटा या…

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