तमिलनाडु सरकार ने आखिरकार अभिभावकों की जूझती जेबों को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने “तमिलनाडु स्कूल (शुल्क संग्रह विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026” पास किया, जिसका मकसद प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस पर कड़ा नियंत्रण लगाना है। अब फीस बढ़ोतरी का बोझ सीधे माता-पिता की जेब पर नहीं आएगा। संशोधन के तहत 7 सदस्यीय सुपर कमिटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इस कमिटी का काम होगा प्राइवेट स्कूलों के लिए नया फीस स्ट्रक्चर तय करना और इसे लागू…
Read More