नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसके उपयोग से जुड़े नियमों को और कड़ा करते हुए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 41(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नए संशोधित प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के तहत विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग, नियमों के उल्लंघन और निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक खर्च करने पर जुर्माने की राशि में संशोधन किया गया है। प्रशासनिक खर्च की सीमा…
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