अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी अगली लग्जरी शॉपिंग में कोई GST सरप्राइज़ नहीं होगा, तो रुकिए! अब सरकार ने कहा है — “स्टाइल दिखाइए, लेकिन टैक्स भी दीजिए!” CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 23 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1% TCS (Tax Collected at Source) लागू होगा — लेकिन शर्त ये है कि इनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। जब झूठा FIR पड़ जाए सिर पर –…
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