अब Birth और Death की Info छुपाना पड़ेगा महंगा! जुर्माने का बना नया Rule

गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है! अब हर निजी अस्पताल के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जन्म और मृत्यु के मामलों की जानकारी 21 दिनों के भीतर अपने संबंधित नगर निगम या नगर निकाय को दें। ऐसा न करने पर सीधे जुर्माना लगेगा। क्यों जरूरी है यह नियम? डॉ गौरव पांडेय (उपनिदेशक और सहायक महारजिस्ट्रार) के अनुसार, भारत में हर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड बेहद अहम है — न सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि नीति निर्माण में सरकार की मदद के लिए भी।…

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