जिन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मना किया, उन्हें बेलोनिया कोर्ट ने बेल दे दी

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेलोनिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के उस फैसले पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें हत्या के गंभीर आरोप झेल रहे छह व्यक्तियों को ज़मानत दे दी गई, जबकि इन्हीं आरोपियों की याचिका को उच्च न्यायालय पहले ही ठुकरा चुका था। अब न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित ने न केवल रजिस्ट्रार (न्यायिक) को जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि उन छह आरोपियों को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है — कि आखिर क्यों न उनकी ज़मानत रद्द कर दी जाए। मामला: सीपीआई…

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