प्रयागराज: एक कर्मचारी से करीब 30 साल तक सेवा लेने के बाद यह कहकर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया कि जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी, वह पद ही मौजूद नहीं था। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कर्मचारी को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने नियुक्ति के बाद कर्मचारी से लगातार काम लिया है तो बाद में नियमों का हवाला देकर उसके अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि खेल के नियम बीच में…
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