लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में छह दशक से अधिक समय से लागू दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) को समाप्त करने की तैयारी में है। इसके स्थान पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (ओएसएच कोड) लागू किया जाएगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद होगा। लाखों…
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