नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रस्तावित नियामक ढांचे के तहत आने वाले सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है तो पीड़ितों को हुए नुकसान के बराबर मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। पीड़ितों को नुकसान के बराबर मिले…
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